भारतीय निर्वाचन आयोग ने की विधानसभा निर्वाचन 2022 की घोषणा

Date: 2022-01-21
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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के निर्वाचन की घोषणा कर दी गयी है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार मादड़ ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 21 जनवरी से प्रारंभ हो रहे नामांकन कार्यक्रम के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र 34 स्वार के लिए न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कक्ष संख्या 16, विधानसभा क्षेत्र 35 चमरव्वा के लिए न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 12, विधानसभा क्षेत्र 36 बिलासपुर के लिए न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर कक्ष संख्या 20, विधानसभा क्षेत्र 37 रामपुर के लिए न्यायालय जिलाधिकारी रामपुर कक्ष संख्या 08 और विधानसभा 38 मिलक के लिए न्यायालय बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी कक्ष संख्या 18 में नामांकन संबंधी कार्य संपादित किए जाएंगे।
उन्होंने प्रेस प्रतिनिधियों को विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद में अवस्थित 34-स्वार, 35-चमरौआ, 36-बिलासपुर, 37-रामपुर एवं 38-मिलक (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विधानसभा के द्वितीय चरण के नामांकन की प्रक्रिया 21 जनवरी 2022 से कलेक्ट्रेट स्थित निर्धारित नामांकन कक्षों में सम्पादित की जाएगी। 
नामांकन प्रक्रिया दिनांक 21 जनवरी 2022 से प्रारम्भ होकर 31 जनवरी 2022 तक की जाएगी।  नामांकन प्रक्रिया को सकुशल सम्पन्न कराये जाने एवं कानून/शान्ति व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनाये रखने हेतु कलेक्ट्रेट चौराहा निकट पुलिस अधीक्षक आवास पर मजिस्ट्रेट मिलक श्री देवेंद्र प्रताप, कलेक्ट्रेट मुख्य प्रवेश द्वार पर (कलेक्ट्रेट चौराहे से कलेक्ट्रेट मुख्य द्वार होते हुए नूर महल तिराहे तक) डिप्टी कलेक्टर रामपुर श्री मयंक गोस्वामी, कलेक्टर परिसर में नामांकन कक्षों के बाहर नगर मजिस्ट्रेट श्री हेम सिंह एवं स्टार चौराहे पर श्री घनश्याम त्रिपाठी की ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में लगायी गई है।
उन्होंने बताया कि तैनात मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि नाम निर्देशन दाखिल करने हेतु अभ्यर्थी के दस्ते या उसके साथ आने वाले वाहनों की अधिकतम संख्या (दो तक सीमित) को रिटर्निंग ऑफिसर/ सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर आने की अनुमति होगी तथा नाम निर्देशन के समय अभ्यर्थी को केवल दो व्यक्तियों के साथ (कुल अधिकतम तीन व्यक्तियों) रिटर्निंग ऑफिसर/ सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके  अतिरिक्त तैनात मजिस्ट्रेट इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराना भी सुनिश्चित करायेंगे।
उन्होंने बताया कि अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं अपर पुलिस अधीक्षक परस्पर समन्वय स्थापित कर नामनिर्देशन प्रक्रिया के दौरान परिसर में निरंतर भ्रमणशील रहकर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे।

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