कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिव्यांग/बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। इसमें स्क्राइब की सहायता या एसएससी की स्क्राइब प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं। बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए, आयोग पात्र उम्मीदवारों को प्रतिपूरक समय और लेखक की सहायता की सुविधा प्रदान करता है। गौरतलब है कि दिशानिर्देशों के अनुसार विकलांगता 40% से कम नहीं होनी चाहिए।
आयोग ने बताया कि अंधेपन, चलने-फिरने में अक्षमता (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और सेरेब्रल पाल्सी की श्रेणी वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार अगर चाहें, तो उन्हें एक लेखक की सुविधा प्रदान की जाती है
प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी
नोटिस में कहा गया है, "बेंचमार्क विकलांगता वाले शेष श्रेणियों के व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के मामले में, परीक्षा के समय एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर लेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अनुलग्नक- I में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार जारी किया जाना चाहिए। नोटिस यह जानकारी देता हो कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक सीमा है, और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए लेखक आवश्यक है।"
उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि पीडब्ल्यूबीडी/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को स्क्राइब/पैसेज रीडर की सुविधा तभी प्रदान की जाएगी, जब उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में इसका विकल्प चुना हो। उम्मीदवार के पास अपने स्वयं के स्क्राइब का चयन करने या आयोग द्वारा प्रदान की गई स्क्राइब की सुविधा का लाभ उठाने का विवेक होगा।
परीक्षा समय की अवधि के संबंध में, जिन व्यक्तियों को लेखक के उपयोग की अनुमति दी गई है, उन्हें परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। यदि परीक्षा की अवधि एक घंटे से कम है, तो अतिरिक्त समय की अवधि आनुपातिक आधार पर दी जाएगी।
उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि पात्र उम्मीदवारों के लिए लेखक के अलावा किसी अन्य अटेंडेंट को परीक्षा हॉल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नोटिस में कहा गया है कि जिन उम्मीदवारों ने लेखक/पैसेज रीडर और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा का लाभ उठाया है, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय लेखक/प्रतिपूरक समय की पात्रता के लिए प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
स्वयं लेखक के मामले में
- किसी व्यक्ति को आयोग की वेबसाइट पर अपना एकमुश्त पंजीकरण (ओटीआर) पूरा करने के बाद ही लेखक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।
- एक लेखक एक ही परीक्षा में एक से अधिक अभ्यर्थियों की सहायता नहीं करेगा।
- किसी परीक्षा के लिए आवेदन करने वाला अभ्यर्थी उसी परीक्षा में किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए लेखक के रूप में कार्य नहीं कर सकता।
- लेखक की योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होगी।
- आयोग ने कहा कि उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, नियमों के अनुसार उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, लेखक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी।