बिजली का सरचार्ज होगा माफ, 21 अक्टूबर से 30 नवंबर तक उपभोक्ता इसका लाभ ले सकेंगे

Date: 2021-10-21
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दो करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। पावर कॉरपोरेशन ने दो किलोवॉट तक के घरेलू और कमर्शल उपभोक्ताओं का सरचार्ज माफ करने का फैसला किया है। इसके अलावा दो से पांच किलोवॉट तक के उपभोक्ताओं को भी सरचार्ज में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। इसमें बिल जमा करने के लिए छह किश्त की सुविधा भी मिलेगी। 21 अक्टूबर से 30 नवंबर तक यह योजना जारी रहेगी। दो किलोवॅाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए है। उसके अलावा कमर्शल उपभोक्ताओं की संख्या भी ठीक ठाक है। इस योजना का लाभ वो उपभोक्ता भी ले सकेंगे, जिनका बकाए की वजह से कनेक्शन काट दिया गया है।
कॉरपोरेशन के चेयरमैन एक देवराज ने इसको सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि योजना का लाभ सभी उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलना चाहिए। योजना का लाभ हर पात्र उपभोक्ता को मिले। योजना की सफलता के लिए व्यापक अभियान चलाया जाए।
30 नवंबर तक मिलेगा लाभ
वाणिज्यिक और नलकूप के उपभोक्ता इस योजना का लाभ 30 नवंबर तक ले सकते हैं। इस बार शुरू की जा रही एकमुश्त समाधान योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए कोई रकम नहीं रखी गई है। उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन के दौरान अपने बिजली बिल को संसोधित करवाकर तुरंत बिजली बिल का भुगतान कर सकता है।
6 किश्त में मिलेगी सुविधा
एकमुश्त योजना में छह किश्त की सुविधा भी मिलेगी। इससे पहले की योजनाओं में किश्त सुविधा नहीं होती थी। बताया जा रहा है कि इसका लाभ करीब एक करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता उठाएंगे। योजना के तहत 2 किलोवाट तक के घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 6 किश्त में बकाया बिजली बिल जमा करने की सुविधा मिलेगी। ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली बिल 6 किश्तों में बांट दिया जाएगा, ताकि उपभोक्ता आसानी से भुगतान कर सकें।
ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से की अपील
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने उपभोक्ताओं से योजना का लाभ लेते हुए समय से बिल जमा करने की अपील की है। बकाएदार उपभोक्ताओं से अपील है कि इस योजना का लाभ उठाकर अपने बकाए बिल को जमा करें, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत न आए।
इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ करने की मांग
ओटीएस योजना का उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने स्वागत किया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने मांग उठाई है कि इसके साथ नियमित बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक साल के लिए माफ की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे नियमित बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं के बीच अच्छा संदेश जाएगा। घरेलू उपभोक्ताओं से 5 प्रतिशत और अन्य उपभोक्ताओं से 7.5 प्रतिशत की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूल की जाती है।

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