बिना अनुमति नहीं कर पाएंगे किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, धरना और जुलूस

Date: 2022-01-23
news-banner
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार मादड़ और पुलिस अधीक्षक श्री अंकित मित्तल ने वर्चुअल माध्यम से जनपद के सभी उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी पुलिस और थाना प्रभारियों के साथ बैठक के दौरान जनपद में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत मतदान और मतगणना कार्यक्रम को शांतिपूर्ण, सकुशल और निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराने के लिए आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार विस्तार पूर्वक निर्देशित किया।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, धरना और जुलूस जैसे मामलों पर पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जाएं, इसमें लापरवाही पर संबंधित थाना प्रभारी की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई कराई जाएगी।
रामपुर शहर स्थित अंबेडकर पार्क में पूर्व में कुछ लोगों द्वारा बिना अनुमति के धरने पर बैठे होने के मामले पर नाराजगी जताते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी सिविल लाइन की फटकार लगाई तथा कहा कि ऐसे लोग जिन्हें यह भली-भांति जानकारी है कि जनपद में धारा 144 प्रभावी है साथ ही निर्वाचन के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता भी लगी हुई है, इसके बावजूद भी निर्देशों की अवहेलना करके धरने पर बैठने वाले लोगों के विरुद्ध भारी मुचलका के साथ अन्य कार्यवाही सुनिश्चित कराएं।
तहसील बिलासपुर में बिना अनुमति के राजनीतिक दलों द्वारा कार्यालय खोलें जाने के मामलों को भी गंभीरता से लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपजिलाधिकारी बिलासपुर, क्षेत्राधिकारी पुलिस बिलासपुर और थाना इंचार्ज बिलासपुर को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए साथ ही कहा की उप जिलाधिकारी बिलासपुर बिना अनुमति के कार्यालय स्थापित करने वालों को नोटिस जारी करना सुनिश्चित करें।
मनकरा में लंबे समय से बंद पड़ी मीट की दुकान का अचानक संचालन प्रारंभ होने के कारणों के बारे में भी जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने नाराजगी जताते हुए थाना प्रभारी शहजाद नगर से पूछताछ की तथा कहा कि जनपद में कोई भी नई परंपरा नहीं प्रारंभ होनी चाहिए। शस्त्र जमा करने के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे शस्त्र धारक जिनके के विरुद्ध किसी भी मामले में मुकदमा पंजीकृत है उनका शस्त्र अनिवार्य रूप से जमा कराया जाएगा।
जनपद के ऐसे संभ्रांत जन जिनके विरुद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है तथा वे शस्त्र जमा करने से छूट चाहते हैं तो जनपद स्तर पर स्क्रीनिंग के आधार पर ही उन्हें शस्त्र जमा करने से छूट मिल सकेगी। उन्होंने शस्त्र जमा कराने और स्क्रीनिंग से जुड़ी कार्यवाही 24 जनवरी तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए। ऐसे लोग जो शस्त्र लाइसेंस धारक है तथा उनकी वजह से निर्वाचन कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना बनी हुई है तो ऐसे गंभीर मामलों में आवश्यकतानुरूप संबंधित व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने की भी कार्यवाही सुनिश्चित कराएं।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के उपरांत यदि कहीं जनसभा कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए अनुमति जारी की जाती है तो उस कार्यक्रम स्थल पर शांति व्यवस्था के नजरिए से पुलिस बल भी मौजूद रहे ताकि असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी पुलिस की देखरेख में 26 जनवरी से पूर्व गांव गांव जाकर थाना प्रभारी बैठकों और रात्रि चौपालों का आयोजन करके आदर्श आचार संहिता की गंभीरता के बारे में बताएं तथा गांव में शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न करने के लिए कारक के रूप में चिन्हित व्यक्तियों को भी सार्वजनिक रूप से यह बता दें कि उन पर पुलिस प्रशासन की लगातार निगरानी है और यदि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
ग्रामीण जनों को भी यह बताएं कि वह ऐसे अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर निगरानी रखें तथा किसी भी प्रकार की समस्या पर तत्काल पुलिस प्रशासन को अवगत कराएं। 26 जनवरी को सभी थाना प्रभारी इस संबंध में प्रमाण पत्र सौंपेंगे कि उनके द्वारा प्रत्येक गांव में बैठकें कर ली गई है तथा गंभीर प्रवृत्ति के लोगों के बारे में सार्वजनिक रूप से ग्रामीण जनों को जानकारी प्रदान कर दी गई है। उन्होंने गुंडा एक्ट एवं गैंगस्टर की कार्यवाहियों की समीक्षा के दौरान कहा कि ऐसे अपराधिक प्रवृत्ति के लोग जिन्हें जिला बदर किया गया है वह किसी भी दशा में जनपद की सीमा के भीतर नहीं दिखने चाहिए।
थाना प्रभारी की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने गोपनीय तंत्र को सक्रिय बनाते हुए इसकी निगरानी करें, उन्होंने स्पष्ट किया कि जनपद में यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी।
प्रत्येक थाना क्षेत्र के अंतर्गत असामाजिक एवं गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध पाबंद करने सहित अन्य प्रभावी कार्यवाहियाँ होनी चाहिए। हर गुंडा तत्व पर पुलिस प्रशासन की नजर रहे, शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध त्वरित और कठोरतम कार्यवाही में किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो ताकि जनपद में निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप शांतिपूर्ण, सकुशल एवं निष्पक्ष तरीके से निर्वाचन कार्यक्रम को संपन्न कराया जा सके।
पुलिस अधीक्षक श्री अंकित मित्तल ने कहा कि पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के माध्यम से गांव में लोगों को निर्वाचन कार्यक्रम को पारदर्शी तरीके से आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक स्तर से की जा रही कार्यवाही और गांव में पाबंद किए गए अराजक तत्वों के नाम की जानकारी प्रदान कर दें ताकि लोगों को भलीभांति यह जानकारी रहे कि इस आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को पुलिस प्रशासन द्वारा पाबंद किया गया है अथवा उस पर पुलिस प्रशासन द्वारा निगरानी की जा रही है।
इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट श्री हेम सिंह सहित समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी पुलिस और थाना प्रभारी गण सम्मिलित रहे।

Leave Your Comments