पूर्ण कालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री रमेश कुशवाहा द्वारा समस्त मध्यस्थ अधिवक्तओं के साथ 12 मार्च 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में विचार विमर्श किया गया।
बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मध्यस्था हेतु जारी नयी गाइडलाइन के संबंध में भी जानकारी दी गई।
सचिव द्वारा बताया गया कि इस समय कोरोना का बहुत अधिक प्रकोप है जिस कारण इससे बचाव की बहुत अधिक आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि द्वारा कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन, दो गज की दूरी, मास्क एवं सैनेटाइजर का प्रयोग किया जाना बहुत ही आवश्यक है।
सचिव द्वारा बताया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च 2022 को किया जाना है, जिसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। इस लोक अदालत का उद्देश्य सुलह समझौता के आधार पर वादो का निस्तारण कर अदालतो से केसो के बोझ को कम करना है।
बैठक में सभी मध्यस्थ अधिवक्ता उपस्थित रहे।